तखतपुर। तखतपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत जरौंधा में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान को गंभीर लापरवाही के आधार पर निलंबित कर दिया गया है। खाद्य निरीक्षक तखतपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में स्पष्ट कहा गया है कि दुकान संचालन में नियमों की लगातार अनदेखी की जा रही थी, जिसके बाद अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने आदेश जारी किया।

रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर में दुकान संचालक द्वारा निर्धारित समय पर खाद्यान्न वितरण प्रारंभ नहीं किया गया। ग्रामीणों को वितरण तिथि की जानकारी होने के बावजूद दुकान बंद रहने से लाभार्थी परेशान हुए। कई परिवारों को राशन लेने के लिए बार–बार चक्कर काटने पड़े।
साथ ही दुकान से जुड़े उपभोक्ताओं का KYC अपडेट भी नहीं किया गया, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अनिवार्य प्रक्रिया है। निर्धारित समय सीमा के भीतर KYC न कराने को नियम के दायरे में गंभीर त्रुटि माना गया है। इसी आधार पर शासन की छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई।
आदेश में कहा गया है कि उचित मूल्य दुकान संचालकों की जिम्मेदारी है कि वे समय पर वितरण करें, लाभार्थियों की सूची अद्यतन रखें और संबंधित अभिलेखों का संरक्षण करें। इन नियमों की अवहेलना से न केवल व्यवस्था प्रभावित होती है, बल्कि ग्रामीणों को सीधे तौर पर खाद्य सुरक्षा योजनाओं का नुकसान होता है।
दोषी पाए जाने पर दुकान क्रमांक 402004012 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। संबंधित समिति को निर्देश दिया गया है कि अगली नियुक्ति या वैकल्पिक व्यवस्था होने तक नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली लगातार मॉनिटरिंग में रहेगी, ताकि लाभार्थियों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध हो सके और किसी प्रकार की अनियमितता न हो।
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